उज्जैन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत समस्त पात्र परिवारों को शासन द्वारा माह अगस्त एवं सितंबर 2026 की दो माह की राशन सामग्री एक साथ (एकमुश्त) वितरित की जाएगी। शासन द्वारा वितरण अवधि दिनांक 31 अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई है।
सभी पात्र हितग्राहियों से आग्रह है कि वे 31 अगस्त 2026 तक अपना राशन अवश्य प्राप्त कर लें। राशन वितरण उचित मूल्य दुकानों से पीओएस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन (अंगूठा लगाकर) के बाद किया जाएगा।
अतः कृपया राशन वितरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 से पूर्व अपनी संबंधित उचित मूल्य दुकान से अगस्त एवं सितंबर 2026 का पात्रतानुसार राशन सामग्री प्राप्त करें तथा मशीन से निकाली गई दो पावतियां भी अवश्य लें।