खाद्य सुरक्षा प्रशासन, बिना पंजीयन के संचालित पाए जाने पर प्रतिष्ठान तत्काल बंद

उज्जैन, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल एवं कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार आमजन को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा अमानक/मिलावटी खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर नमूना कार्यवाही भी जारी है।

इसी क्रम में शनिवार को विभाग की टीम द्वारा बड़नगर क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया तथा नमूने एकत्रित किए गए। निरीक्षण के दौरान एक खाद्य प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस/पंजीयन के संचालित पाया गया, जिस पर तत्काल प्रभाव से खाद्य कारोबार बंद कर प्रतिष्ठान को सील कर दिया गया।

टीम द्वारा निम्नलिखित स्थानों से नमूने संग्रहित किए गए:

– कृष्णा मिल्क चिलिंग सेंटर, ग्राम लोहाना कुटी से दूध के नमूने
– नंदवंशी मिल्क चिलिंग सेंटर, ग्राम पिपलू से दूध के नमूने
– राजा आइसक्रीम के मिठाई निर्माण स्थल, संत तुकाराम पथ, बड़नगर से मावा एवं मावा रोल मिठाई के नमूने

इसके अतिरिक्त हर्ष ट्रेडर्स, लोहाना रोड, बड़नगर का निरीक्षण करने पर पाया गया कि प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन फरवरी 2026 में ही समाप्त हो चुका था, फिर भी खाद्य कारोबार संचालित किया जा रहा था। टीम ने बिना वैध पंजीयन के कारोबार करने पर तत्काल रोक लगाते हुए प्रतिष्ठान को बंद करवाया।

उपरोक्त सभी नमूने राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं। प्रयोगशाला से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने पर विधिवत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन आमजन से अपील करता है कि वे केवल वैध लाइसेंस/पंजीयन वाले प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री क्रय करें तथा किसी भी संदिग्ध मिलावट या अमानक सामग्री की शिकायत संबंधित विभाग को तुरंत करें।