उज्जैन,कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में बिना पंजीयन अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने वालो द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, विनियम का उल्लंघन पाया गया जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रकरण पेश किया। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री अतेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा निर्णय पारित करते हुए विभिन्न प्रतिष्ठानों अशोक अग्रवाल एंड कंपनी फव्वारा चौक, पूजा दूध डेयरी व्यास नगर, श्री कृष्ण दूध डेयरी मक्सी रोड, कृष्णा दूध डेरी फ्रीगंज, तपन एग्रो इण्ड. प्रा.लि. गजमार्क कंपनी, शर्मा किराना स्टोर फ्रीगंज सहित सभी प्रतिष्ठानों पर कुल 2 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।