फेसबुक पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

उज्जैन,उज्जैन जिले में महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले गंभीर अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री आलोक कुमार शर्मा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बड़नगर श्री महेन्द्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना बड़नगर पुलिस द्वारा प्रभावी विवेचना कर आरोपी को न्यायालय से सजा दिलाई गई।

🔺 *घटना का विवरण*–
दिनांक 03.04.2022 को पीड़िता द्वारा थाना बड़नगर में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई गई कि आरोपी ने स्वयं को अविवाहित बताकर फेसबुक के माध्यम से दोस्ती की तथा शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन अनैतिक कार्य किया।

🔺 *पुलिस कार्यवाही*–
पीड़िता की शिकायत पर थाना बड़नगर में अपराध क्रमांक 168/2022 धारा 366, 376, 376(2)(N), 506 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 21.06.2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
प्रकरण में विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी नितेश सिंह पिता अंतरसिंह निवासी शिवपुरी को दिनांक 08.05.2026 को अपराध धारा 366, 376, 376(2)(N), 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया।

👏 *सराहनीय भूमिका*–
उक्त प्रकरण में आरोपी को सजा दिलाने में थाना बड़नगर पुलिस टीम के थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार, उनि सुरेन्द्र सिंह गरवाल, उनि आरती डावर, प्र.आर. राहुल सिंह, प्र.आर. 918 हेमराज खरे एवं आरक्षक शोभित शुक्ला की सराहनीय भूमिका रही।