उज्जैन, थाना महाकाल क्षेत्र अंतर्गत एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसका 15 वर्षीय पुत्र महाकाल कॉरिडोर स्थित उसकी दुकान से अपने मित्र के जन्मदिन समारोह में जाने की बात कहकर निकला था, जिसके बाद वह घर वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा संभावित स्थानों एवं रिश्तेदारों के यहां तलाश एवं पूछताछ करने के बावजूद उसका पता नहीं चलने पर थाना महाकाल में अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उक्त सूचना पर थाना महाकाल में अपराध क्रमांक 285/2026, धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
*🔹पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही*-
पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
प्रकरण पंजीबद्ध होने के उपरांत थाना महाकाल पुलिस द्वारा नाबालिग बालक एवं उसके साथ गई युवती की तलाश हेतु लगातार तकनीकी एवं पारंपरिक माध्यमों से प्रयास किए गए। पुलिस की सतत कार्रवाई के परिणामस्वरूप दोनों को सकुशल दस्तयाब कर थाना महाकाल लाया गया।
विधिवत पूछताछ में नाबालिग बालक ने बताया कि वह खुशी पिता प्रवेश माली उम्र 18 साल निवासी जयसिंहपुर उज्जैन के साथ ट्रेन द्वारा गुजरात विवाह करने के उद्देश्य से गया था तथा बाद में दोनों उज्जैन लौट आए। जहां से पुलिस द्वारा उन्हें दस्तयाब कर लिया गया । पुलिस द्वारा दोनों के कथन नियमानुसार लेखबद्ध किए गए तथा ई-साक्ष्य एप के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। विवेचना के दौरान उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर उक्त युवती खुशी पिता प्रवेश माली उम्र 18 साल निवासी जयसिंहपुर उज्जैन की प्रकरण में आरोपिया के रूप में संलिप्तता पाए जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई।
प्रकरण में अग्रिम वैधानिक विवेचना एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है।