उज्जैन,जिला दण्डाधिकारी उज्जैन द्वारा बिना अनुमति जुलूस निकालने एवं निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किए जाने हेतु सुनिश्चित किया गया। इसी क्रम में थाना महिदपुर पुलिस टीम द्वारा डीजे संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
दिनांक 24.07.2026 को थाना महिदपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गंगावाड़ी मेला रोड, महिदपुर से फकीर मोहल्ला क्षेत्र के कुछ व्यक्ति जुलूस निकालते हुए डीजे वाहन क्रमांक MP13GB2143 के साथ तेज आवाज में डीजे बजाकर धुलेट तिराहा रोड की ओर जा रहे हैं।
पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जुलूस के आयोजक साबिर शाह से जुलूस की अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया, जिस पर उसने बताया कि उसने एवं उसकी समिति द्वारा जुलूस निकालने के लिए किसी प्रकार की शासकीय अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। इसी दौरान डीजे संचालक विनोद निवासी रामलीला मैदान, महिदपुर से भी डीजे संचालन की अनुमति मांगी गई, जिस पर वह भी कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका।
मौके पर डीजे अत्यधिक तेज ध्वनि में संचालित किया जा रहा था, जिससे आमजन एवं आसपास निवासरत लोगों के स्वास्थ्य एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति निर्मित हो रही थी। जुलूस में लगभग 600 पुरुष एवं महिलाएं सम्मिलित थे।
उक्त कृत्य पाए जाने पर थाना महिदपुर पुलिस द्वारा आयोजक साबिर शाह निवासी फकीर मोहल्ला, अन्य आयोजनकर्ताओं तथा डीजे संचालक विनोद निवासी रामलीला मैदान, महिदपुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 295/2026 पंजीबद्ध कर धारा 223(बी) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 7/15 के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करते हुए विवेचना प्रारंभ की गई है।