मोहर्रम जुलूस के दौरान आगजनी का प्रदर्शन करने वाले 03 मुख्य आरोपियों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई

उज्जैन, उज्जैन जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हेतु पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री करणदीप सिंह एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बड़नगर श्री महेन्द्र सिंह परमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बड़नगर डीएसपी श्री कमलेश सिंगार एवं पुलिस टीम द्वारा मोहर्रम जुलूस के दौरान आगजनी का प्रदर्शन करने वाले तीन मुख्य आरोपियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है।

🔹 *घटना का विवरण*-
दिनांक 23.06.2026 को थाना बड़नगर क्षेत्र में मोहर्रम के रात्रि जुलूस के दौरान हुसैनी अखाड़ा, अड़ान मोहल्ला द्वारा क्रेन की सहायता से एक पुरानी वेन को लटकाकर उसमें पटाखे लगाकर आगजनी का प्रदर्शन किया गया था। उक्त घटना में संलिप्त कुल 10 आरोपियों को बड़नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेजा गया।

🔹 *पुलिस कार्यवाही*-
घटना में मुख्य रूप से संलिप्त शोएब पिता गन्नु, उम्र 33 वर्ष, जाहिद उर्फ जावेद पिता भुरू, उम्र 27 वर्ष एवं तफ्सील उर्फ तस्लीम पिता नाहरू, उम्र 21 वर्ष, सभी निवासी अड़ान मोहल्ला, बड़नगर के विरुद्ध थाना बड़नगर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोधात्मक कार्रवाई हेतु प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के परीक्षण उपरांत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, उज्जैन द्वारा तीनों आरोपियों को 03 माह की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश के पालन में तीनों आरोपियों को केंद्रीय जेल भैरवगढ़, उज्जैन में दाखिल कराया गया है। डिटेंशन आदेश की गृह विभाग द्वारा पुष्टि भी की गई है।

🔹 *सराहनीय भूमिका*-
उक्त कार्रवाई में डीएसपी श्री कमलेश सिंगार, उप निरीक्षक श्री विकास सिंह देवड़ा, प्रधान आरक्षक राहुल सिंह राठौर, प्रधान आरक्षक हेमराज खरे, आरक्षक महेश मौर्य, आरक्षक स्वरूप हिरवे एवं आरक्षक शोभित शुक्ला की सराहनीय भूमिका रही।