उज्जैन,कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) श्री अतेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रस्तुत खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में सुनवाई के बाद सख्त कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थों के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय, अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय, प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के विक्रय तथा बिना खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन के खाद्य कारोबार करने के मामलों में जुर्माना अधिरोपित किया गया।
प्रकरणों में नितेश भट्ट पिता रामप्रसाद, फर्म पोरवाल जी नमकीन द्वारा मिथ्याछाप रतलामी नमकीन का विक्रय किए जाने तथा सोनम इंडस्ट्रीज एवं बांसुरी वाला रेस्टोरेंट द्वारा मिथ्याछाप पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय किए जाने के मामलों में कार्रवाई की गई। इसी प्रकार पप्पू कुमारी शर्मा, फर्म तपस्वी एग्रो एवं अन्य द्वारा खाद्य संबंधी नियमों का उल्लंघन किए जाने तथा दिनेश राठौर, फर्म विक्रमादित्य होटल द्वारा खुला पनीर मानव उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ में उपयोग, संग्रहण एवं विक्रय किए जाने के मामले में भी कार्रवाई की गई। हनीफ कुरेशी, राजा मटन शॉप, गणेशपुरा द्वारा बिना खाद्य लाइसेंस खाद्य कारोबार किए जाने पर भी कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में पवन कुमार गोयल, फर्म मालवा किराना स्टोर आदि द्वारा मिथ्याछाप अग्रवाल 420 पापड़ एवं पंजाबी मसाला पापड़ का संग्रहण एवं विक्रय किए जाने, महाकाल किराना, ग्राम इंगोरिया, तहसील बड़नगर एवं शिवम इंटरप्राइजेज, तहसील घटिया द्वारा लूज प्रतिबंधित धनिया पाउडर का विक्रय किए जाने के मामलों में कार्रवाई की गई। शिव चौधरी, शिव मावा भट्टी, महिदपुर द्वारा अमानक मावा लूज का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय किए जाने तथा न्यू सिंध डेयरी, जवाहर नगर द्वारा मानक गाय-भैंस मिक्स मिल्क का विक्रय एवं विक्रय के लिए भंडारण किए जाने के मामले में भी कार्रवाई की गई।
भूपेंद्र सिंह व्यास, फर्म श्री जोधपुर स्वीट्स होम द्वारा मिथ्याछाप मावा बर्फी लूज का विक्रय एवं विक्रय के लिए भंडारण किए जाने, शशिकांत विजयवर्गीय, फर्म राधिका किराना एंड जनरल स्टोर्स, सनराइज सिटी द्वारा बिना खाद्य पंजीयन खाद्य कारोबार किए जाने तथा नामिष भंडारी, फर्म मैसर्स नाकोड़ा मावा भंडार एवं मां कृपा कोल्ड स्टोरेज द्वारा अमानक मावा का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय किए जाने के मामलों में भी कार्रवाई की गई।
इसी प्रकार गुलाब सिंह गोदिया, फर्म गणेश प्रसाद भंडार द्वारा मिथ्याछाप बूंदी के लड्डू का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय किए जाने तथा बिलाल फारुकी, फर्म बेमिसाल बेकर्स, देवास रोड द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण, पैकिंग, संग्रहण एवं विक्रय संबंधी नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की गई।
वहीं निर्मल कुमार, लक्ष्मी ट्रेडर्स, बड़नगर तथा फर्म अनिल कन्फेक्शनरी वर्क्स, इंदौर द्वारा मिथ्याछाप स्पेशल लवली रेवड़ी का विक्रय किए जाने और पारस राठौर, फर्म पारस किराना, महिदपुर द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ ब्लैक डायमंड काली मिर्च का विक्रय एवं संग्रहण करने तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं करने के मामले में भी कार्रवाई की गई।
*कुल 7 लाख 21 हजार रुपये का जुर्माना**
एडीएम श्री अतेंद्र सिंह गुर्जर द्वारा की गई कार्रवाई में संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं पर कुल 7,21,000 रुपये (सात लाख इक्कीस हजार रुपये) का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
एडीएम श्री गुर्जर ने कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, मिथ्याछाप एवं अमानक खाद्य पदार्थों का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने वाले तथा बिना वैध खाद्य लाइसेंस अथवा पंजीयन के खाद्य कारोबार करने वालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा कलेक्टर जिला उज्जैन के निर्देशानुसार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।